उपराष्ट्रपति(Art 63 - Art 73)  

          नाम                                       कार्यकाल

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन                  1952-1962

डॉ. जाकिर हुसैन                             1962-1967

वराहगिरि वेंकटगिरि                         1967-1969

गोपाल स्वरूप पाठक                       1969-1974

बी.डी. जत्ती                                   1974-1979

न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह        1979-1984

आर. वेंकटरमण                             1984-1987

डॉ. शंकर दयाल शर्मा                      1987-1992

के. आर. नारायणन                         1992-1997

कृष्णकांत                                     1997-2002

भैरों सिंह शेखावत                           2002-2007

मोहम्मद हामिद अंसारी                     2007-2017

मुप्पवरपु वेंकैया नायडू                     अगस्त 11, 2017 से वर्तमान तक


🔵 Article 63 :- उपराष्ट्रपति का पद 


🔵 Article 64 :- उपराष्ट्रपति राजसभा का पदेन सभापति होगा ।


🔵 Article 65 :- राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल लेगा।


🔵 Article 66 :- राष्ट्रपति का निर्वाचन ।


Point :-  💡 भारत का निर्वाचन मंडल चुनाव कराएगा।

💡 चुनाव में वोट संसद के दोनों सदन (निर्वाचित एवं मनोनीत) सदस्य देंगे। 

☑️ योग्यता (उपराष्ट्रपति बनने के लिए ):-

(a) भारत का नागरिक हो ।

(b) minimum age 35 yrs.

(c) लाभ के पद पर ना हो।

(d) पागल या दिवालिया ना हो

(d) राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।


🔵 Article 67 :- उपराष्ट्रपति का कार्यकाल ।


Point : - 💡 शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक 

💡 उप राष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है

💡 उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक रह सकता जब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव ना हो।


🔵 Article 67(B) :- उपराष्ट्रपति का निलंबन 


💡 इसे केवल राज सभा द्वारा निलंबन किया जाएगा इसके लिए minimum 50% + 1 सदस्यों की सहमति जरूर है।

💡 उपराष्ट्रपति का 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है , निलंबन प्रक्रिया में सिर्फ राज सभा के सदस्य हैं वोट डाल सकते हैं इस प्रक्रिया में राज्यसभा लोकसभा से अधिक शक्तिशाली होता है।


🔵 Article 68 :- राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः भरना।


🔵 Article 69 :- उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 


🔵 Article 71 :- राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वाद - विवाद ।


Additional Points :- 

💡 उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलता है (400000)

💡 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है 

💡 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है

💡 उपराष्ट्रपति का निर्णायक वोट देने का अधिकार होता है।

💡 उपराष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य कर सकता।















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