राष्ट्रपति (  अनुच्छेद 52 से 62 )


    24 जनवरी1950 को अमेरिका के संविधान से लेकर राष्ट्रपति शब्द को भारत के संविधान में जोड़ा गया।

भारत का राष्ट्रपति संसद के प्रति जिम्मेदार होता है।

⭕  अनुच्छेद 52 -  राष्ट्रपति का पद ।


अनुच्छेद 53 -   राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का           अध्यक्ष होगा।

     🔜  विधि के तहत संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है।

     🔜   तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है

     🔜 De jeure head of union - President 

           De facto head of union - prime minister. 

      

⭕   अनुच्छेद 54 - राष्ट्रपति का निर्वाचन ।

         

 🔜 राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत का निर्वाचन आयोग कराता है

🔜 राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन(indirect election) है ।

🔜 राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं  दिल्ली  एवं पांडिचेरी  विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं।

🔜 चुनाव प्रक्रिया में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य एवं एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते हैं ।

🔜 राष्ट्रपति का पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था एवं पहले निर्वाचित राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद थे


अनुच्छेद 55 - राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ।


🔜 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है

🔜 राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि को एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली कहते हैं।


⭕  अनुच्छेद 56 - राष्ट्रपति का कार्यकाल  ।


🔜 राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है जो अमेरिका से लिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है ।


अनुच्छेद 57 -  राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन का प्रावधान


🔜  भारत का राष्ट्रपति एक व्यक्ति कितनी बार भी बन सकता है ।

🔜 अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य है ।


⭕   अनुच्छेद 58 -  राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं ।

       A -  भारत का नागरिक  हो ।

       B -  पागल या दिवालिया ना होना चाहिए ।

       C -  न्यूनतम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए । 

       D -  लाभ के पद पर ना हो।

      E -  लोकसभा सदस्य बनने के योग  हो।


⭕  अनुच्छेद 59 -  राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें ।


    🔜  भारत का राष्ट्रपति विधानसभा एवं राज्यसभा के पद पर ना हो सिर्फ लोकसभा के पद को ग्रहण करने की योग्यता रखता हो ।

   🔜 भारत का राष्ट्रपति सरकारी आवास का भोगी होगा ।

   🔜 राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते में कोई कमी नहीं की जा सकती वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 500000 है।      🔜  राष्ट्रपति का कार्यालय राजधानी में एवं सुप्रीम कोर्ट के नजदीक होगा।


अनुच्छेद  60 - राष्ट्रपति का  शपथ  ग्रहण  ।

🔜  राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है ,मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में  सर्वोत्तम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है ।

🔜  राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है।


⭕  अनुच्छेद 61 - राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया ।

   

  🔜 भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग किसी भी सदन में लगाया जाता है ।

       🔴 महाभियोग प्रक्रिया - : 

            🔜  लोकसभा एवं राज्यसभा के न्यूनतम 1/4  सदस्य अगर महाभियोग पत्र पर सहमति प्रदान कर देता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन के भीतर जवाब  या  इस्तीफा देना पड़ता है ,  इनमें से कोई  भी  कार्य नहीं करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू कर दिया जाता है ।

   

🔜 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने पर राष्ट्रपति की तरफ से वकालत भारत के महान्यायवादी करता है ।

🔜  राज सभा या लोकसभा दो तिहाई (2/3)सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में सहमति प्रदान कर देता है तो राष्ट्रपति को उनके पद से इस्तीफा देना पड़ता है ।

🔜  राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है।


⭕   अनुच्छेद 62 -  राष्ट्रपति के रिक्त पद  को  6 माह के अंदर निर्वाचन की  प्रक्रिया।


🔜  उपराष्ट्रपति 6 माह तक भारत के राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है । 

 🔜 उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को धारण करता है ।

 मोहम्मद  हिदायतुल्लाह  खाॅ ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था।( 20 जुलाई 1969 - 24 अगस्त 1969 ) ।।



   

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