24 जनवरी1950 को अमेरिका के संविधान से लेकर राष्ट्रपति शब्द को भारत के संविधान में जोड़ा गया।
भारत का राष्ट्रपति संसद के प्रति जिम्मेदार होता है।
⭕ अनुच्छेद 52 - राष्ट्रपति का पद ।
⭕ अनुच्छेद 53 - राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा।
🔜 विधि के तहत संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है।
🔜 तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है
🔜 De jeure head of union - President
De facto head of union - prime minister.
⭕ अनुच्छेद 54 - राष्ट्रपति का निर्वाचन ।
🔜 राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत का निर्वाचन आयोग कराता है
🔜 राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन(indirect election) है ।
🔜 राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं।
🔜 चुनाव प्रक्रिया में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य एवं एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते हैं ।
🔜 राष्ट्रपति का पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था एवं पहले निर्वाचित राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद थे ।
⭕ अनुच्छेद 55 - राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ।
🔜 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है
🔜 राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि को एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली कहते हैं।
⭕ अनुच्छेद 56 - राष्ट्रपति का कार्यकाल ।
🔜 राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है जो अमेरिका से लिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है ।
⭕ अनुच्छेद 57 - राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन का प्रावधान ।
🔜 भारत का राष्ट्रपति एक व्यक्ति कितनी बार भी बन सकता है ।
🔜 अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य है ।
⭕ अनुच्छेद 58 - राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं ।
A - भारत का नागरिक हो ।
B - पागल या दिवालिया ना होना चाहिए ।
C - न्यूनतम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए ।
D - लाभ के पद पर ना हो।
E - लोकसभा सदस्य बनने के योग हो।
⭕ अनुच्छेद 59 - राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें ।
🔜 भारत का राष्ट्रपति विधानसभा एवं राज्यसभा के पद पर ना हो सिर्फ लोकसभा के पद को ग्रहण करने की योग्यता रखता हो ।
🔜 भारत का राष्ट्रपति सरकारी आवास का भोगी होगा ।
🔜 राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते में कोई कमी नहीं की जा सकती वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 500000 है। 🔜 राष्ट्रपति का कार्यालय राजधानी में एवं सुप्रीम कोर्ट के नजदीक होगा।
⭕ अनुच्छेद 60 - राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण ।
🔜 राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है ,मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोत्तम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है ।
🔜 राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है।
⭕ अनुच्छेद 61 - राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया ।
🔜 भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग किसी भी सदन में लगाया जाता है ।
🔴 महाभियोग प्रक्रिया - :
🔜 लोकसभा एवं राज्यसभा के न्यूनतम 1/4 सदस्य अगर महाभियोग पत्र पर सहमति प्रदान कर देता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन के भीतर जवाब या इस्तीफा देना पड़ता है , इनमें से कोई भी कार्य नहीं करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू कर दिया जाता है ।
🔜 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने पर राष्ट्रपति की तरफ से वकालत भारत के महान्यायवादी करता है ।
🔜 राज सभा या लोकसभा दो तिहाई (2/3)सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में सहमति प्रदान कर देता है तो राष्ट्रपति को उनके पद से इस्तीफा देना पड़ता है ।
🔜 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है।
⭕ अनुच्छेद 62 - राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 माह के अंदर निर्वाचन की प्रक्रिया।
🔜 उपराष्ट्रपति 6 माह तक भारत के राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है ।
🔜 उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को धारण करता है ।
मोहम्मद हिदायतुल्लाह खाॅ ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था।( 20 जुलाई 1969 - 24 अगस्त 1969 ) ।।

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